Haryana Viklang Pension Yojana

Haryana Viklang Pension Yojana 2021,

Haryana Disabled Pension Scheme Registration Form 2021, Haryana Viklang Pension Yojana
Haryana Viklang Pension Yojana
Haryana Viklang Pension Yojana

Haryana Viklang Pension Yojana  2021

Haryana Viklang Pension Yojana हरियाणा सरकार अपने राज्य में हर वर्ग के लोगों के लिए किसी न किसी तरह की योजना ला रही है। सरकार ने अब अपने राज्य के Disabled लोगों के लिए हरयाणा विकलांग पेंशन योजना नामक एक योजना आरंभ की गई है इस योजना के तहत, सरकार हरियाण के Disabled लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

हरियाणा पेंशन योजना में 18 वर्ष या उससे अधिक के Disabled लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं, दोस्तों इस लेख में हम आपको हरयाणा विकलांग पेंशन योजना के बारे में विस्तार से बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहें।

Haryana Disabled Pension Scheme Disabled Pension Scheme 2021 Haryana

हरयाणा विकलांग पेंशन योजना मित्रों, हरियाणा सरकार अपने राज्य के Disabled लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आई है। जो हरयाणा विकलांग पेंशन योजना है। अक्सर देखा जाता है कि लोग Disabled लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, Disabled लोगों को अपने जीवन के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है । लेकिन अब सरकार की यह योजना इसलिए नहीं होगी क्योंकि सरकारDisabled पेंशन योजना के तहत दिव्यांगों को पेंशन देगी।

इस योजना का लाभ लेने के लिए 60 प्रतिशत Disabled प्रमाण विकलांग व्यापारिक  को देना होता है।Application करने वाले व्यापारिक  की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। सरकार हरयाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत लोगों को मासिक पेंशन देगी ताकि Disabled का भविष्य सुधर सके। सरकार की यह योजना दिव्यांग लोगों के लिए कल्याणकारी योजना है।

पहले जब यह योजना आरंभ की गई थी, बाद में किसी कारणवश योजना बंद कर दी गई थी लेकिन अब सरकार ने इस योजना को पुनर्जीवित कर दिया है। इसके तहत इस योजना का प्रॉफिट लेने के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं।

Haryana Sarkari Yojana

Haryana Disabled Pension Scheme Disabled Pension Scheme 2021 Haryana

दोस्त आपको बताते हैं कि अगर आप Haryana Viklang Pension Yojana प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो फिर आपको इसके लिए एप्लीकेशन करना होगा। एप्लीकेशन करने के लिए आपको 60% -100% तक Disabled का प्रमाण देना होगा। सरकार इस योजना के तहत Disabled लोगों को आर्थिक मदद के तौर पर 1800 रुपये प्रतिमाह देगी।

Haryana Viklang Pension Yojana  के तहत सरकार का मुख्य उद्देश्य Disabled लोगों को आर्थिक मदद देकर उनका मनोबल बढ़ाना है। सरकार Disabled लोगों का विश्वास बढ़ाना चाहती है ताकि लोगों को अपना जीवन जीने के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े।

Haryana Disabled Pension Scheme HVPY objective

Disabled लोगों के साथ अक्सर भेदभाव किया जाता है । सरकार नहीं चाहती कि उनके खिलाफ दबाव बनाया जाए। Disabled लोगों को शारीरिक रूप से कष्टित किया जाता है । उन्हें किसी और पर निर्भर रहना पड़ता है जो उनका मनोबल तोड़ता है। सरकार इस योजना के तहत इन लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहती है और इन लोगों को आर्थिक मदद के लिए 1800 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक मदद देना चाहती है।

Haryana Viklang Pension Yojana Highlights 2021

एप्लीकेशन का नामDisabled पेंशन योजना 2020
एप्लीकेशन टाइपहरियाणा सरकार के द्वारा आरंभ की गयी
राज्यहरियाणा
 व्यापारिकप्रदेश के Disabled व्यक्ति
उद्देश्यDisabled लोगो की आर्थिक मदद करना
प्रॉफिटहर महीने पेंशन
Official Websitehttps://www.socialjusticehry.gov.in
Eligibility ki Haryana Disabled Pension Scheme
  • सलिए एप्लीकेशन केवल Disabled व्यक्तियों के लिए योजना के लिए पात्र है।
  • एप्लीकेशन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • एप्लीकेशन को अपनीDisabled का 60 प्रतिशत -100 प्रतिशत प्रमाण देना होगा।
  • सरकारी पद पर कार्यरत व्यक्ति इस योजना का प्रॉफिट नहीं उठा सकता।
  • यदि आप विधवा पेंशन योजना या वृद्धावस्था पेंशन योजना का प्रॉफिट उठा रहे हैं तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
  • एप्लीकेशन हरियाणा का स्थायी नियोक्ता होना चाहिए।
  • एप्लीकेशनके पास कोई तिपहिया या चौपहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
  • व्यापारिक कम से कम तीन साल के लिए हरियाणा में होना चाहिए।
  • एक व्यक्ति जो दुर्घटना से Disabled है या किसी कुष्ठ रोग से पीड़ित है, वह भी इस योजना के लिए पात्र है।
  • मानसिक या शारीरिक रूप से Disabled व्यक्ति भी इस योजना के लिए पात्र है।
  • जो व्यक्ति कम दिखाई देता है या नेत्रहीन जो पात्र है वह इस योजना के लिए पात्र है।
Documents for Disability Pension Scheme
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • पहचान पत्र
  • Disabled का प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • हरियाणा राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना कैसे लागू करें
  • हरियाणा लेबर कार्ड
How to apply for Haryana Viklang Pension Yojana

यदि आप Disabled पेंशन योजना का प्रॉफिटउठाना चाहते हैं और आप इस योजना के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा:-Haryana Viklang Pension Yojana

  • आप ई-डिश सेंटर और अटल सेवा केंद्र पर जाकर योजना के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए, आपको Haryana Viklang Pension Yojana  एप्लीकेशन पत्र की आवश्यकता है जिसे आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं
  • इस लिंक पर क्लिक करके आप सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार, भारत के होम पेज पर आ जाते हैं। होम पेज पर आपको ऊपर हेडर में फॉर्म का विकल्प दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक करना है।
  • क्लिक करने पर आपके पास एक नया पेज आ जाता है, इस पेज पर आपको Disabled पेंशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का विकल्प दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर हरयाणा विकलांग पेंशन योजना का एप्लीकेशन पत्र आपके सामने खुलता है।
  • आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट आउट ले लें, फिर सभी फॉर्म को सही-सही भरना होगा, इसके बाद इसके साथ दस्तावेज संलग्न कर संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा।
  • फॉर्म जमा होने के कुछ दिनों बाद आपको सूचित किया जाएगा और आपकी पेंशन आरंभ अरब हो जाएगी।

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Haryana Pension Department Helpline Number
  • Email ID : prhrywebportal.gmail.com
  • Office Address : एस.सी.ओ. नंबर 200, 201, सेक्टर 17 सी, चंडीगढ़
  • Toll Free Number : 1800-180-2128
  • Helpdesk Email ID : ssdg.hartron1.gmail.com

Q. हरयाणा विकलांग पेंशन योजना क्या है?Haryana Viklang Pension Yojana

Ans.हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के Disabled लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए Disabled पेंशन योजना आरंभ की है। इस योजना के तहत, सरकार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। Disabled व्यक्ति को 1800 प्रति माह।

Q. Disabled पेंशन योजना के तहत कितने प्रतिशतDisabled प्रमाण पत्र दिया जाना है?

Ans. 60% -100%Disabled का प्रमाण देना होगा|

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