GST Registration Online Kaise Kare | Online GST Registration Process In Hindi 2024 |
Short Information:- आज हम GST Registration Process Step by Step बाय स्टेप के बारे में बात करेंगे| भारत सरकार के पास अब GST Registration Process Online है| इस Post को पढ़ने से आपको Ward/Circle/Sector no For GST Registration नंबर से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी इसलिए अंत तक इस Post से जुड़े रहें| साथ ही GST Registration Online India आदि में कैसे करना है, इसकी जानकारी भी आपको देगा|
Online GST Registration के बारे में जानकारी |
GST Registration Process Step by Step ;- हैलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे GST Registration Online India के बारे में बात करेंगे GST Full Form Goods And Services Tax (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) । जब हम कोई उत्पाद खरीदते हैं |तो GST कर लगाया जाता है। अगर आप इसे सीधे तौर पर समझते हैं तो GST हम पर लगने वाले Indirect Tax है। GST 2017 में लागू किया गया था।
2017 से पहले सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स जैसे कई अंतर्गत के टैक्स लगाए जाते थे जिन्हें आपको अलग से देना पड़ता था लेकिन जब से यह GST India में लागू हुआ है, इसलिए जीएसटी में सभी अंतर्गत के टैक्स शामिल किए गए हैं| इस Post से जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन और GST registration online apply के बारे में जानकारी मिलेगी इसलिए अंत तक Post पढ़ें|
GST क्या है ? |
जीएसटी पंजीकरण कैसे करें:- GST (Goods And Services Tax ) जिसे उसकी भाषा में वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। वस्तुओं और सेवाओं पर GST लगाया जाता है। इसके जरिए आप अलग-अलग पेमेंट करने के बजाय सिर्फ एक ही बार में GST के जरिए सारा Tax जमा कर सकते हैं।
देशभर में लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री-बिक्री पर लगाए जाने वाले GST के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि GST की Rate पूरे देश में एक जैसी ही होगी। यानी देश के किसी भी कोने में मौजूद GST भुगतान करने वाले उपभोक्ता को उस मद पर बराबर Tax देना होगा।
GST Online भुगतान करने के लिए आपको Registration करना होगा| GST Registration के लिए आपको भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा| और अगर आप GST Registration Process को विस्तार से समझना चाहते हैं तो इस Post को अंत तक पढ़ें| | GST Registrationआपको भुगतान नहीं करता है|
GST का रजिस्ट्रेशन करना क्यों जरुरी है? |
GST पूरे देश में लागू कर दिया गया है, जिससे हर खरीदार और-विक्रय और व्यापार करने वाले को GST का भुगतान करना आवश्यक है। इसके लागू होने से आपको विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर नहीं चुकाने होंगे।
GST Registration करवाने के बाद ही आप जीएसटी Online Pay कर सकते हैं। उन व्यापारियों और करदाताओं के लिए जिनका एक वित्तीय वर्ष में उचित कारोबार 20 लाख या उससे अधिक है, जीएसटी के भुगतान के लिए ऑनलाइन जीएसटी पंजीकृत करना अनिवार्य है।
GST Number जानिए कैसे मिलेगा आपको? |
हां दोस्तों, अगर आपका भी अपना बिजनेस है और अगर आप भी अपनी दुकान, फैक्ट्री आदि के लिए GST Number लेना चाहते हैं तो हमने आपको इस Post में सारी जानकारी दी है| इससे आप अपनी दुकान के लिए GST रजिस्ट्रेशन फीस देकर भी GST नंबर बना सकेंगे|
टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर को जीएसटीइन (गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफिकेशन नंबर) के नाम से भी जाना जाता है।GST Number मूल रूप से एक 15 अंकों की संख्या है कि कर पहचान संख्या है कि कंपनियों को राज्यों में मूल्य वर्धित कर नियमों के अंतर्गत अपने रजिस्टर के दौरान प्राप्त की जगह ।
GST Number पाने के लिए हर कारोबारी को सिर्फ दो चरण की प्रक्रिया पूरी करनी होती है| आपको अपनी ओर से केंद्र सरकार द्वारा GST ऑनलाइन पंजीकृत करना होगा| इस प्रक्रिया को बहुत सरल रखा गया है। GST पंजीकरण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बाद में GST से संबंधित सभी प्रॉफिट प्रदान करने में मदद मिलेगी
GST Registration के नियम क्या-क्या है ? |
- यह सीमा केवल Sale of Goods के लिए लगती है| Services वस्तुओं की बिक्री पर लागू होती है|
- Mandatory GST Registration:-
- अनिवासी भारतीय ((NRI) , ई-कॉमर्स संस्थान (E-Commerce), ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने वाले संस्थान, टीडीएस (TDS Deductor) अनिवार्य Mandatory GST Registration आदि के लिए करवाना है|
- Voluntary GST Registration:-
- इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ, निर्बाध अंतरराज्यीय आपूर्ति, Interstate Supply ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से व्यापार करने की स्वतंत्रता, वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में कानूनी मान्यता| आदि कोVoluntary GST Registration | होना चाहिए
- व्यापारी ऐसे सामान ों की आपूर्ति नहीं कर सकते, जिन पर GST नहीं है|
- जहां कारोबार हो रहा है, वहां व्यापारी को दिखाना होगा कि वह Composition Scheme के अंतर्गत कारोबार कर रहा है|
- Dealer को Reverse Charge Mechanism ट्रांजैक्शन के तहत सामान्य लागत पर टैक्स देना होगा|
- Composition Dealer इंटर स्टेट (Inter State Supply) की सप्लाई नहीं कर सकता|
GST Registration के प्रॉफिट ? |
- GST से लंबे समय में वस्तुओं और सेवाओं की लागत में कमी आएगी क्योंकि पहले कई मूल्य वर्धित करों (वैट) के कारण वस्तुओं और सेवाओं में मूल्य वृद्धि हुई थी ।
- GST Registration छोटे व्यवसायों के लिए एक बड़ा प्रॉफिट है, क्योंकि वे समय लेने वाली कराधान प्रक्रिया से बच सकते हैं और अपनी व्यावसायिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
- GST Registration से कपड़ा उद्योग जैसे असंगठित क्षेत्रों के लिए बहुत जरूरी नियमन आएगा। जीएसटी इस विसंगति को ठीक करने की कोशिश करता है।
- यह पूरी अंतर्गत से संगठित मंच है जो जीएसटी गतिविधियों को सरल और सुनिश्चित करेगा।
- इससे पहले केंद्र सरकार को कई अप्रत्यक्ष करों का संचालन करना पड़ता था। जो बेहद मुश्किल था | लेकिन जीएसटी और GST नेटवर्क (GSTN), GST परिचालन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का संचालन करेगा।
- 20 लाख से कम हिस्सेदारी वाले टर्नओवर वाले सर्विस प्रोवाइडर्स को जीएसटी देने की जरूरत नहीं। पूर्वोत्तर राज्यों में यह सीमा 10,000 करोड़ रुपये है।
GST Number Registration के लिए जरु डॉक्यूमेंट? |
GST Number Lene ke Liye kya Document Chahiye
Important Dates | Documents Required |
Service Begin:- 2017 Last Date for Online Apply:- Unlimited |
Bank statement related to business Account Details Roc copy of company | MOA or AOA Registration Certificate. Pan Card Electricity bill or landline bill. A code-size photo |
Interested Candidates Can Read the Full Notification Before Apply Online
Important Link |
GST Registration Online | Click Here |
GST Portal Login | Click Here |
GST Rate | Click Here |
Check GST Registration Online Status | Click Here |
GST Portal | Click Here |
Bihar Official Site | Click Here |
Note:- GST Registration जीएके समय आपको और आपके बिजनेस की साड़ी की जानकारी सही ढंग से देनी होगी| आपको अपनी आय का ब्यौरा भी उतनी ही पूरी अंतर्गत से देना होगा, अन्यथा आपकाGST Registration Form रद्द कर दिया जाएगा|
GST Registration Time Limit |
देखें GST Registration Time Limit जीएसटी कानून के अनुसार GST Registration के 30 दिन के भीतर बहुत सारा आसन होता है| कहने का लिए यह जरूरी है कि जिस दिन से GST Registration के लिए उत्तरदायी कारोबारी है|
उस दिन से ठीक 30 दिनों के भीतरGST Registration के लिए जरूरी है और वह कारोबारी पूर्वी राज्यों में 20 लाख रुपये (10 लाख रुपये) की सीमा को पार कर जाता है| |
उस दिन से ठीक 30 दिनों के भीतर GST Registration के लिए जरूरी है| और वह कारोबारी पूर्वी राज्यों में 20 लाख रुपये (10 लाख रुपये) की सीमा को पार कर जाता है| |
जब भी कोई व्यवसाय GST Registration आवश्यकता जैसे Inter-State Supply या E–Commerce Operator के माध्यम से सामान बेचने की अन्य परिस्थितियों में शामिल होता है तो उस दिन से 30 दिनों के भीतर पंजीकरण किया जाना |
ind out which taxes were removed due to gst coming inF |
Central Taxes Those Replaced By GST (केंद्र के वो टैक्स जिनकी जगह जीएसटी लेगा) |
State Taxes those Replaced By GST (राज्यों के वो टैक्स जिनकी जगह जीएसटी लेगा) |
केंद्रीय उत्पाद शुल्क मेडिकल और टॉयलट संबधी निर्माण पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क विशेष महत्व की वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्कसूती वस्त्र व संबंधित उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्ककस्टम ड्यूटी, विशेष कस्टम डयूटीसर्विस टैक्स, सेस और सरचार्ज |
वैट, केंद्रीय बिक्री कर, खरीद कर,
विलासिता कर, प्रवेश कर, सभी प्रकार के मनोरंजन कर जो स्थानीय निकायों के अलावा लगते थे(विज्ञापन कर) लॉटरी, सटटा और जुआं पर टैक्स उपकर और अधिभार |
जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें? |
आप जानते ही होंगे कि जीएसटी कर व्यवस्था 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू की गई थी। जिसके बाद जो भी विक्रेता भारत में निवेश करना चाहता है, उसे पहले जीएसटी के नियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
40 लाख से अधिक की वार्षिक आय वाले लोगों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी अंतर्गत से डाक्यूमेंट्स है। यानी यह डिजिटल रूप से ऑनलाइन होता है। विक्रेता ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल की मदद से इसके साथ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
हम इस लेख में सीखेंगे कि जीएसटी के साथ रजिस्ट्रेशन कैसे करें। इसके कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज? जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसे की जाती है? या जानें जीएसटी रजिस्ट्रेशन नियमों के बारे में?
जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल करने से पहले आपको कुछ जरूरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स की जरूरत होगी। आइए जानते हैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते समय आपको किन डॉक्युमेंट्स अपलोड करने हैं, एक-एक करके।
आइए देखते हैं कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन या जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल करने की प्रक्रिया कैसे की जाती है। जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया में, कुछ निम्नलिखित कदमों से गुजरना होगा। नीचे दिए गए सभी चरणों में एक-एक करके विस्तार से जानने की कोशिश करें।
आपको बस इतना करना है कि जीएसटी रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर जाएं। आप जीएसटी पंजीकरण के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वेबसाइट https://www.gst.gov.in/ आप जा सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करने पर जीएसटी पोर्टल ऑनलाइन पहुंच जाएगा।
आपको इसके ऊपर एक नीली पट्टी दिखाई देगी, जिसमें सर्विसेज (Services) नामक विकल्प होगा। इसके लिए आपको एक ही ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आप तस्वीर की मदद से नीचे देख सकते हैं। सर्विसेज ऑप्शन में जाने के बाद कुछ नए ऑप्शन दिखेंगे, जिनमें से आपको रजिस्ट्रेशन (Registration) ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
नीचे दी गई तस्वीर को एक तस्वीर की मदद से देखें। रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन डालने के बाद आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। आप एक तस्वीर की मदद से देख सकते हैं। इनमें से आपको नए रजिस्ट्रेशन (New Registration) ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
नए रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको भरने के लिए कई ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। आप एक तस्वीर की मदद से देखते हैं। लाल बिंदु का सामना कर रहे विकल्पों को भरने की जरूरत है । क्योंकि इन्हें भरे बिना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती। पहले चरण में, हमने देखा कि हमें ईमेल आईडी और फोन नंबर भरना था,
इसके बाद उन दोनों पर एक OTP लगेगा। हमें यहां एक ही OTP डालना होगा। अगर आपके फोन या ईमेल पर OTP नहीं मिला है तो आप रिसेंड OTP (Resend OTP ऑप्शन पर क्लिक कर के फिर से अपने फोन या ईमेल पर OTP प्राप्त कर सकते हैं।
ओटीपी नंबर मिलने पर हमें ईमेल OTP या मोबाइल OTP के नाम पर नीचे दिए गए विकल्पों में OTP भरना होगा। फिर नीचे एक बटन पर क्लिक करें जो नाम जारी रखने के साथ दिखाई देगा (जारी रखें)। अब आपको एक अस्थायी संदर्भ नंबर (ट्रान्स नंबर) मिलेगा। इसे आपके ईमेल और फोन नंबर पर भेजा जाएगा।
इसके बाद इस नई विंडो के नीचे लेयर बटन पर क्लिक करें। जब ईमेल पर आपका फोन नंबर और ट्रान नंबर प्राप्त होता है। इसके बाद ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर वापस जाएं। और इस वेबसाइट https://www.gst.gov.in/ क्लिक करें । जब आप फिर से पोर्टल खोलते हैं, तो आपको सेवाओं (सेवाओं) विकल्प पर वापस जाना होगा।
इसके बाद नए रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाएं, अब आपको ट्रान्स नामक बुलेट (ऑप्शन) दिखाई दे। आपको उस पर क्लिक करना होगा। नीचे दिए गए आंकड़े की मदद से देखें। इसके बाद नीचे दिए गए बॉक्स में हमें नीचे बॉक्स में ट्रानएन नंबर डालना होगा |जो ट्रान रेफरेंस नंबर (TRN ReferenceNumber) नाम का विकल्प दिखाएगा।
इसके बाद कैप्चा (CAPTCHA) इसके नीचे बॉक्स में तस्वीर में नजर आएगा । हमें उसके ऊपर बॉक्स में एक ही कैप्चा भरना होगा। और अंत में आगे PROCEED नाम का बटन नीचे दिखाई देगा। अब आपको उस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको रजिस्टर्ड फोन और ईमेल पर एक OTP मिलेगा।
ईमेल/फोन की मदद से OTP डालें और फिर आगे बढ़ें (आगे बढ़ें) बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके आवेदन की स्थिति को ड्राफ्ट के रूप में दिखाया गया है । अब आपके पास अंत में “Action”(एक्शन) नामक एक कॉलम है जिसमें 2 आइकन दिखाई देते हैं। एक आइकन को भरना है|
और दूसरा डिलीट करना है । नीचे तस्वीर में आप देख सकते हैं । इससे नीले आइकन ‘एडिट आइकन’ पर जाएं। इसमें रजिस्ट्रेशन की तारीख, फॉर्म नंबर, फॉर्म की जानकारी जैसे विकल्प देखने को मिलेंगे, यह कब तक खत्म होगा आदि।
पार्ट ए पूरा होने के बाद आप पार्ट बी पर आते हैं । जब आप ऊपर एडिट आइकन पर जाएंगे, तो आपको यहां 4 वॉल्यूम दिखाई देंगे। इन सभी धाराओं को भरना अनिवार्य है। और उपयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत करें।
इस तस्वीर में आपको उन दस्तावेजों की सूची दिखाई देगी। जिसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करते समय आपको ध्यान रखना होगा। आपको इसमें कुछ विकल्प दिखाई दे सकते हैं और आपको उन्हें सावधानी से भरना होगा।
हम नीचे बदले में सभी विकल्पों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे । सबसे पहले, हम ‘ “General Details’ (सामान्य विवरण) का विकल्प देखेंगे। हमने इसे एक तस्वीर की मदद से दिखाया है। आपको उस ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही नई विंडो खुल जाएगी।
जिन विकल्पों में कुछ विकल्प सही ढंग से हैं, उन्हें भरें। हम उनके बारे में एक-एक करके जानते हैं । जनरल डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करते ही नई विंडो खुल जाएगी। आप तस्वीर की मदद से नीचे देख सकते हैं। रेड प्वाइंट का सामना करने वाले विकल्पों को भरना अनिवार्य है। इसके बाद आपकोApplication Detail (एप्लीकेट डिटेल्स) विकल्प दिखाई देगा।
हमने इसे एक तस्वीर की मदद से दिखाया है। आपको उस ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही नई विंडो खुल जाएगी। जिन विकल्पों में कुछ विकल्प सही ढंग से हैं, उन्हें भरें। तो फिर तुम
‘Professional Address‘ (पेशेवर पता) विकल्प दिखाई देना चाहिए। हमने इसे एक तस्वीर की मदद से दिखाया है। आपको उस ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना होगा। यह ऐप विवरण विकल्प के बिल्कुल बराबर दिखेगा। इस पर क्लिक करते ही नई विंडो खुल जाएगी।
जिन विकल्पों में कुछ विकल्प सही ढंग से हैं, उन्हें भरें। फिर विवरण सत्यापन पृष्ठ विकल्प आपके द्वारा दिखाई देने वाली आखिरी चीज होगी। आपको एक ही विकल्प पर जाना होगा। लेकिन उससे पहले, इसे टिक करने के लिए इसके नीचे घोषणा (Declaration) नामक एक विकल्प होना चाहिए। जिसका मतलब है|
कि पंजीकृत व्यक्ति ने अपने बारे में सही जानकारी प्रदान की है ताकि आगे की कार्रवाई पूरी हो सके। आगे नीचे जाने पर, पंजीकृत व्यक्ति को अपना नाम देखने को मिलेगा। उसके ठीक नीचे आपको उस दिन की तारीख दिखाई देगी, जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है|
और अंत में आपको नीचे 3 बटन दिखाई देंगे। इनमें से पंजीकृत व्यक्ति किसी एक बटन का चयन कर आगे की कार्रवाई शुरू कर सकता है। आप उनके बारे में एक-एक करके नीचे सीखेंगे।
आप सबसे नीचे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (Digital Signature Certificate) नाम के बटन को देख रहे होंगे । ऐसे में आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करते हुए अपनी कंपनी में एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। इस लेख में, हम डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र बटन के उपयोग के साथ आगे बढ़ना होगा। फिर सही है|
और आप EVC (इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड) नामक एक बटन देखेंगे। ऐसे में आप आधार रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी भेजते हैं। यह आधार आधारित सेवा है। ईवीसी (इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर) बटन का इस्तेमाल करते हुए आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की मदद से आगे बढ़ सकते हैं ।
यह आधार आधारित सेवा है और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से जाने के तुरंत बाद एक नई खिड़की खुलेगी जिसमें एक प्रकार का संदेश दिखाई देगा जिसमें कहा गया है कि पंजीकृत व्यक्ति के बारे में जो भी जानकारी है।
जीएसटी पंजीकरण के अंतर्गत इसे लागू किया गया है। जिसकी सभी जानकारी पंजीकृत व्यक्ति के बारे में होनी चाहिए और बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर आपने गलती से कोई भी जानकारी गलत तरीके से भर दी है| तो भी घबराने की जरूरत नहीं है।
आप इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी जानकारी सही है तो आप आगे Proceed बटन पर क्लिक करें। इसके बाद एक नई विंडो खुलेगी और एक सक्सेस मैसेज (एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर) प्रदर्शित करेगी । आप नीचे दी गई तस्वीर में देख सकते हैं। अब 15 मिनट
भीतर आप एक बार फिर जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे। इसके बाद सर्विसेज ऑप्शन पर जाएं फिर नए पंजीकरण ऑप्शन पर जाएं और अंत में ट्रान्स ऑप्शन पर टिक कर लें, फिर TRN नंबर बॉक्स में डालकर उसके नीचे का कैप्चा भर लें।
इसके बाद ओके होते ही आपके फोन नंबर और ईमेल पर ओटीपी आ जाएगा। दो विकल्पों में नए पेज में दिखने वाले ओटीपी को भरें। अंत में आगे Proceed बटन पर क्लिक करें जो दिखाई देगा। हमने इस प्रक्रिया को ऊपर किया है, वहां से आप देख सकते हैं। जैसे ही आप आगे Proceed बटन पर क्लिक करेंगे, एक नया पेज खुल जाएगा।
मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार किसी भी जीएसटी के पंजीकरण के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लेती है। जीएसटी पंजीकरण की लागत सरकार की ओर से बिल्कुल निशुल्क है, जिसका मतलब है कि आपको सरकारी पोर्टल पर जीएसटी पंजीकरण के लिए कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन हमेशा याद रखें कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी या ओपीसी डायरेक्टर हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत होगी, इसलिए हां
आपको डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) ((DSC) करने के लिए कुछ रुपये खर्च करने होंगे। ऐसे में आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करते हुए अपनी कंपनी में एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। यही वजह है कि इसे करने में थोड़ा खर्च आता है।
ध्यान दें कि अगर आप वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) के साथ पंजीकरण कराना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले जीएसटी के कुछ नियमों का पालन करना होगा। खैर, आपको पता होगा कि हमने एक नए वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2019-20)
में प्रवेश किया है। इसके तहत जीएसटी में कुछ बदलाव किए गए हैं जो 1 अप्रैल, 2019 से लागू हो गए हैं। इसलिए, हम बारी-बारी से इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन नियमों को समझाने जा रहे हैं।
- सीजीएसटी एक्ट की धारा 23 के अनुसार हर व्यक्ति को जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना होता है। पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की सीमा 20 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब 10 लाख रुपये कर दिया गया है। लेकिन, अगर कोई भी व्यक्ति जो वस्तुओं की आपूर्ति में लगा हुआ है और चालू वित्त वर्ष में कुल 40 लाख से कम का कारोबार करता है तो उसे वस्तु एवं सेवा कर के तहत पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है।
- नए जीएसटी पंजीकरण नियमों के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति जो 2019-20 के लिए कंपोजीशन स्कीम के तहत कर के भुगतान का विकल्प चुनना चाहता है, उसे 31 मार्च, 2019 को अधिसूचित, हस्ताक्षर और सत्यापित किया जाएगा, जो जीएसटी के सामान्य पोर्टल पर जाकर इसके साथ पंजीकरण करा सकता है। अगर आप कंपोजिट स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो इस आर्टिकल में जाकर कंपोजिट स्कीम को विस्तार से प्राप्त कर सकते हैं।
यदि आपने सारी जानकारी सही ढंग से भर दी है, तो आपको कुछ ऐसे सफलता संदेशों के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। जिसमें जीएसटी के लिए आपकी एप्लीकेशन की जानकारी या ARN नंबर डिस्प्ले होगा। जिस दिन आपने आवेदन किया है| उसके दिन की तारीख भी दिखाई देगी। यह मैसेज आपके फोन नंबर और ईमेल पर देखा जाएगा। इस तरह हम जीएसटी में पंजीकरण करा सकते हैं।
How To Apply for GST Registration Online
GST ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें
Total Time:– 30 minutes
- Step:- Open Official Site
सबसे पहले, आपको इस Website पर जाना होगा| इसके बाद आपको Taxpayers (Normal)से नीचे अब Register Now के option पर click करना होगा| अब आपके सामने एक नया page खुलेगा|
2. Step:- Registration Process
यहां आपको New Registration का ऑप्शन चुनकर अपनी जानकारी भरनी होगी| उसके बाद इमेज टेक्स्ट भरना होगा और आगे बढ़ने पर क्लिक करना होगा| अब आपके सामने Registration Form खुलेगा| आपको अलग-अलग OTP मिलेगा जिस पर आपको अपनी जानकारी में Email idऔरMobile Number. लिखना होगा| जिसे आपको अगले पेज पर सही ढंग से भरना होगा| इसके बाद आगे बढ़ने के ऑप्शन पर क्लिक करें| आगे बढ़ें पर क्लिक करने के बाद, आपको अस्थायी रूप से संदर्भ Number (TRN) मिलेगा और इसे सहेजें|
3. Step:- Login Process
आपको यहां एक Temporarily Reference Number (TRN) डालना होगा जो आपको प्राप्त हुआ है और image text भरना है और आगे बढ़ने के विकल्प पर क्लिक करना है|
4. Step:- Apply Process
लोगों के ऐसा करने के बाद अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा| जिसमें आपकोBusiness DetailsBusiness Details देनी होती है और इसके अलावा आपके बिजनेस के बारे में जो भी जानकारी मांगी जाती है, वह देनी होती है|
5. Step:- Fill Personal Details
उसके बाद अब आपको अपनी Personal Details जैसे कि आपकी identity Details , Address Details आदि देनी होगी।
6. Step:- Verification
अब आपको अपनी प्रोफाइल को वेरिफाई करना होगा| और अंत में Verification में आपको अपनी प्रोफ़ाइल की फिर से समीक्षा करनी होगी| फिर इसे अपने पास जमा करें| अब आपकी प्रोफाइल की संभावना नहीं होने के बाद आप GST Registration करेंगे| आप GST Registration Online Status Check | कर सकते हैं|
How To Check GST Registration Online Status |
GST statu
- सबसे पहले आपको ऊपर दिए गए लिंक से ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा|
- उसके बाद आपको GST Service के Registration ऑप्शन पर जाकर Track Application Status पर क्लिक करना होगा|
- अब Track Application Status पेज आपके सामने खुलेगा|
- अब आप अपने GST Registration Number की GST Registration Online Status का पता लगा सकते हैं|
How to download GST registration certificate online |
GST Certificate Download in Hindi Process इस प्रकार है :-
- सबसे पहले आपको GST Portal पर जाना होगा|
- इसके बाद लॉगइन करना होगा|
- ऐसा करने के बाद लोग आपके सामने होम पेज पर GST Services में User Services में जाएंगे और View । Download Certificate का विकल्प चुनें|
GST Certificate Download Kaise Kare ?
- अब आपके पास Download GST Certificate का विकल्प होगा आप GST Registration Certificate Download onlineपर क्लिक कर सकते हैं|
GST Registration Online Full video |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) |
1. Q GST Registration ऑनलाइन कैसे करते है ?
Ans:- जीएसटी पंजीकरण ऑनलाइन की प्रक्रिया इस प्रकार है:-
- सबसे पहले आपको GST Portal पर जाना होगा|
- अब आपको New GST Registration पर जाना होगा|
- आपको वह जानकारी बतानी होगी जो आपसे मांगी जाती है |
- अंत में Verification के बाद आप GST Registration करेंगे|
2. Q gst registration fees कितनी है?
Ans:-GST Registration के लिए आपको कोई शुक्ला नहीं देना होगा|
3. Q GST Registration किसे करना जरूरी है ?
Ans:- 20 लाख रुपये की सालाना आय वाले व्यक्ति या व्यवसाय पर GST Registration होना जरूरी है |
4. Q GST Registration के लिए टाइम लिमिट क्या है ?
Ans :- GST Registration की समय सीमा इस प्रकार है- आपको अपने व्यवसाय से आय या आय 20 लाख को पार करने के समय से 30 दिनों के भीतर GST Registration करना होगा|
5. Q GST Registration के लिए ऑफिसियल वेबसाइट क्या है ?
Ans:- GST Registration के लिए आधिकारिक- वेबसाइट gst.gov.in/registration है|
6. Q GST Registration के लिए क्या क्या डाक्यूमेंट्स चाहिए ?
Ans :- GST Registration के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
Bank statement related to business
Account Details
Roc copy of company |
MOA or AOA Registration Certificate.
Pan Card
Electricity bill or landline bill.
A code-size photo
7. Q Gst का फुल फ्रॉम क्या हैं ? GST full form ?
Ans:- GST meaning in English: Goods and Services Tax
8. Q Gst फुल फ्रॉम इन हिंदी ?
Ans:- जीएसटी का पूरा रूप वस्तु एवं सेवा कर है।
यदि हम अपनी Website के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंचना जारी रखेंगे, onlinesuru ,com तो आपको हमारी Website का पालन करना नहीं भूलना चाहिए।
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अंत तक इस लेख को पढ़ने के लिए धन्यवाद,,,
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