Bihar fasal bima rabi Fasal 2021-2022:- बिहार सरकार द्वारा फसल सहायता योजना के तहत रबी फसल के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने की तिथि जारी कर दी गई है। कोई भी किसान जो फसल सहायता बीमा योजना रबी के तहत लाभ लेना चाहता है। तो वह इसके लिए जल्द से जल्द आवेदन करें|
तथा इसके लिए जितनी जल्दी हो सके ऑनलाइन के माध्यम से इसके लिए आवेदन करें। तथा इससे संबंधित सभी जानकारी नीचे दी गई है। तो दोस्तों अगर आप बिहार के किसान हैं और आप बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2021-2022 के तहत आवेदन देकर इसका लाभ उठाना चाहते हैं। तो नीचे दी गई जानकारी पूरा जरूरपढ़ें। इसके लिए आवेदन करने के लिए और इस बारे में अधिक जानकारी के लिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
Bihar Rajy Fasal Sahayta Yojna Rabi 2021-2022 किन -किन फसलो पर मिलेगा सहायता
गेंहू
रबी मकई
चना
मसूर
अरहर
राइ-सरसों
ईख
प्याज
आलू
Important document- Bihar fasal bima rabi Fasal 2021-2022
रैयत किसान
गैर रैयत किसान
आधार संख्या
आधार संख्या
फ़ोन नंबर आधार कार्ड से लिंक
फ़ोन नंबर आधार कार्ड से लिंक
बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक
बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक
अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र अथवा राजस्व रसीद
स्व-घोषणा पत्र (वार्ड सदस्य द्वारा मुहरित एवं सत्यापित /कृषि सलाहकार द्वारा सत्यापित)
स्व-घोषणा पत्र
फोटो
फोटो
एक परिवार से एक ही आवेदन मान्य
Important dates For Bihar Rajy Fasal Sahayta Yojna Rabi 2021-2022
फसल के नाम
आवेदन करने की अंतिम तिथि
गेंहू
26/02/2022
रबी मकई
26/02/2022
चना
31/01/2022
मसूर
15/02/2022
अरहर
28/03/2022
राई- सरसों
31/12/2021
प्याज
15/02/2022
आलू
31/01/2022
ईख
28/02/2022
How to Apply Online for Fasal Sahayata Yojana
👉 बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2021 का ऑनलाइन निबंधन/ आवेदन शुरू हो चुका है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो आप सहकारिता विभाग के विभागीय पोर्टलसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते है |
बिहार फसल बीमा योजना 2022 – रबी फसल पर कितना मिलेगा सहायता
20% तक क्षति होने पर – 500 रु प्रति हेक्टेयर
20% से अधिक क्षति होने पर – 10,000 रु प्रति हेक्टेयर
बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2021-2022 Note
रियात, गैर-रियात या दोनों श्रेणी में पंजीकरण/आवेदन की सुविधा।
एक फसल से ज्यादा फसलो के चयन की सुविधा |
लाख अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान|
कटाई प्रयोग के परिणामों के आधार पर सहायता राशि का निर्धारण।
इस योजना का लाभ नगर पंचायत/नगर परिषद के किसानों को भी स्वीकार्य है।