NPS Withdrawal : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ( National Pension System ) सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने की एक योजना है | नियम के तौर पर कोई भी एनपीएस से 60 साल या Retirement से पहले पैसा नहीं निकाल सकता है |
लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं, जब आपको आपात स्थिति में इस पेंशन फंड से पैसा मिल सकता है | एनपीएस ( NPS ) में एक साल में न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम राशि जमा कर सकते हैं |
NPS Withdrawal
एनपीएस ( NPS ) में दो तरह के खाते हैं, टियर 1 और टियर 2 खाते | टियर 1 एक पूर्ण सेवानिवृत्ति खाता है जिसमें से 60 वर्ष से पहले पैसे निकालने का कोई नियम नहीं है | वहीं दूसरी ओर Tier 2 Account में आपको NPS विदड्रॉल की सुविधा मिलती है | नेशनल पेंशन स्कीम ( National Pension Scheme ) को लेकर धारणा है कि रिटायरमेंट या 60 साल से पहले इस खाते से पैसा नहीं निकाला जा सकता है |
लेकिन ये सच्चाई नहीं है. अन्य योजनाओं की तरह ही आपात स्थिति में आंशिक निकासी ( Partial Withdrawal ) की सुविधा उपलब्ध है | इसी तरह की सुविधा एनपीएस के साथ भी उपलब्ध है | हालांकि, कुछ खास नियम हैं, जिनका पालन करके एनपीएस अकाउंट ( NPS Account ) से पैसा निकाला जा सकता है |
उदाहरण के लिए एनपीएस से स्वयं, बच्चों या पत्नी/पति की उच्च शिक्षा, बच्चों की शादी के लिए पैसा निकाला जा सकता है |
आइए जानते हैं कि आप किन स्थितियों में एनपीएस से पैसा निकाल सकते हैं |
नेशनल पेंशन सिस्टम ( National Pension System ) की वेबसाइट https://npscra.nsdl.co.in/all-faq-withdrawal.php के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में पैसा निकाला जा सकता है
- सदस्य को कम से कम 3 साल के लिए एनपीएस से जुड़ा होना चाहिए |
- निकासी राशि सदस्य द्वारा किए गए योगदान के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए |
- संपूर्ण सदस्यता अवधि के दौरान निकासी तीन गुना तक हो सकती है |
- ( National Pension Scheme ) निकासी की अनुमति केवल कुछ कारणों के लिए दी जाती है | उदाहरण के लिए, बच्चों की उच्च शिक्षा, बच्चों की शादी, आवासीय घर की खरीद / निर्माण गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए |
खाता कब बंद किया जा सकता है: NPS Withdrawal
अगर कोई कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना ( National Pension Scheme ) से पैसा निकालना चाहता है तो कुछ शर्तें हैं | पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक, NPS का लॉक-इन पीरियड 5 से 10 साल का होता है | अगर कोई सदस्य एनपीएस खाता बंद करना चाहता है तो उसे खाता चलाने के 5 साल बाद यह सुविधा मिलेगी | यानी NPS Account को 5 साल बाद ही बंद किया जा सकता है | यह स्वरोजगार करने वालों के लिए एक नियम है |
अगर आप सैलरीड हैं तो आपको 10 साल तक अकाउंट चलाना होगा | उसके बाद ही आप एनपीएस अकाउंट बंद ( Close NPS Account ) कर सकते हैं | इसे प्री-मेच्योर एक्जिट कहा जाता है | समय से पहले निकासी या खाते के समय से पहले बंद होने पर, हाथ में पूरा पैसा उपलब्ध नहीं होता है | अगर सेवानिवृत्ति या 60 साल से पहले खाता बंद कर दिया जाता है, तो पेंशन फंड ( Pension Fund ) में जमा कुल धन के 80 प्रतिशत से वार्षिकी खरीदनी होगी |
इस वार्षिकी से नियमित और मासिक पेंशन ( Monthly Pension ) दी जाएगी | बाकी पैसे लैम्सम में लिए जा सकते हैं | ध्यान रहे कि अगर आप तनख्वाह पाने वाले हैं तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ( National Pension System ) से बाहर निकलने की सुविधा 10 साल बाद ही मिलती है | अगर पेंशन फंड में जमा की गई कुल राशि 2.5 लाख से कम या उसके बराबर है, तो खाता बंद होने पर आपको पूरी राशि मिल जाती है | यदि सदस्य की सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु हो जाती है, तो पेंशन कोष में जमा की गई कुल राशि उसके नामांकित व्यक्ति को दे दी जाती है |
पैसे निकालने के लिए क्या करें? (NPS Withdrawal )
आप एनपीएस योजना ( NPS Yojana ) में आंशिक निकासी के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं | एक विकल्प यह भी है कि आप पीओपी को दस्तावेजों के साथ आंशिक निकासी ( Partial Withdrawal ) फॉर्म (601-पीडब्ल्यू) जमा कर सकते हैं | इसके आधार पर पीओपी ऑनलाइन अनुरोध शुरू कर सकता है | हालांकि, पीओपी को सीआरए सिस्टम में निकासी अनुरोध को ‘अधिकृत’ करना आवश्यक है | तभी आप अपना पैसा निकाल ( Withdrawal Your Money ) पाएंगे |